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केंद्र सरकार ने किसानों को परेशानी से बचने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद मानदंडों में ढील दी
किसानों को गेहूं बेचने में कोई भी परेशानी न हो इसलिए केंद्र सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद मानदंडों में ढील दी है, जिससे दोनों राज्यों से केंद्रीय पूल खरीद के लिए 6% तक क्षतिग्रस्त और थोड़ा क्षतिग्रस्त अनाज की अनुमति दी गई है।
किसानों को गेहूं बेचने में कोई भी परेशानी न हो इसलिए केंद्र सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद मानदंडों में ढील दी है, जिससे दोनों राज्यों से केंद्रीय पूल खरीद के लिए 6% तक क्षतिग्रस्त और थोड़ा क्षतिग्रस्त अनाज की अनुमति दी गई है। जबकि सिकुड़े और टूटे हुए अनाज की खरीद सीमा को मध्य प्रदेश में मौजूदा 6% से बढ़ाकर 15% और राजस्थान में 20% कर दिया गया है। मूल्य में किसी भी कटौती के बिना चमक खोने वाले गेहूं की सीमा को मध्य प्रदेश में 50% और राजस्थान में 70% तक बढ़ा दिया गया है। महंगाई पर रोक लगाने के लिए अपने पास पर्याप्त स्टॉक रखने का लक्ष्य रखते हुए, सरकार पहले से ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में गेहूं की खरीद बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना लागू कर रही है; जहां खरीद की निगरानी के लिए 59 प्रमुख जिलों की पहचान की गई है।