केंद्र ने गेहूं का स्टॉक लिमिट संशोधित किया

केंद्र सरकार ने रबी 2024 में 1132 एलएमटी गेहूं उत्पादन दर्ज करते हुए देश में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। जमाखोरी रोकने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए स्टॉक लिमिट में संशोधन किया गया है, जिसमें व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन और प्रोसेसर के लिए सीमा घटाई गई है। सभी इकाइयों को स्टॉक पोर्टल पर पंजीकरण कर स्टॉक स्थिति अपडेट करनी होगी, और उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम गेहूं की आसान उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

Government 11 Dec 2024  PIB
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रबी 2024 में 1132 एलएमटी गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड
देश में गेहूं की प्रचुर उपलब्धता: केंद्र

भारत सरकार देश में उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप करती रहती है। रबी 2024 में 1132 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं का उत्पादन दर्ज किया गया और देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी एवं अटकलों को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन और प्रोसेसर्स पर गेहूं का स्टॉक लिमिट लागू किया है। "विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाएं और आवागमन प्रतिबंध हटाने का (संशोधन) आदेश, 2024" 24 जून 2024 को जारी किया गया था, जिसे 9 सितंबर 2024 को संशोधित किया गया।

अब, गेहूं के दामों को नियंत्रित करने के लिए, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक के लिए स्टॉक लिमिट में संशोधन किया है:

संशोधित गेहूं स्टॉक लिमिट

  1. व्यापारी/थोक विक्रेता:

    मौजूदा स्टॉक लिमिट: 2000 मीट्रिक टन
    संशोधित स्टॉक लिमिट: 1000 मीट्रिक टन

  2. खुदरा विक्रेता:
    मौजूदा स्टॉक लिमिट: प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर 10 मीट्रिक टन
    संशोधित स्टॉक लिमिट: प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन

  3. बड़ी रिटेल चेन:
    मौजूदा स्टॉक लिमिट: प्रत्येक आउटलेट पर 10 मीट्रिक टन और (10 × कुल आउटलेट की संख्या) मीट्रिक टन डिपो में
    संशोधित स्टॉक लिमिट: प्रत्येक आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और अधिकतम (5 × कुल आउटलेट की संख्या) मीट्रिक टन डिपो सहित

  4. प्रोसेसर:
    मौजूदा स्टॉक लिमिट: मासिक स्थापित क्षमता (MIC) का 60% × वित्तीय वर्ष 2024-25 के शेष महीने
    संशोधित स्टॉक लिमिट: मासिक स्थापित क्षमता (MIC) का 50% × अप्रैल 2025 तक के शेष महीने

  1. सभी गेहूं स्टॉक रखने वाली इकाइयों को गेहूं स्टॉक लिमिट पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और हर शुक्रवार को स्टॉक स्थिति अपडेट करनी होगी।
  2. यदि कोई इकाई पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करती है या स्टॉक लिमिट का उल्लंघन करती है, तो उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
  3. यदि किसी इकाई के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक है, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर स्टॉक को सीमा में लाना होगा।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है ताकि देश में कीमतों को नियंत्रित किया जा सके और आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

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