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केंद्र ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए गेहूं स्टॉक सीमा में संशोधन किया।
समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों पर लागू गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है।
निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंधों को हटाना (संशोधन) आदेश, 2023 12 जून 2023 को जारी किया गया था और गेहूं की कीमतों को कम करने के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू है। केंद्र सरकार ने गेहूं स्टॉक सीमा को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है, सभी गेहूं स्टॉकिंग संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर पंजीकरण करना और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक स्थिति अपडेट करना आवश्यक है। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करती है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई के अधीन होगी।