नई दिल्ली, 25 मार्च 2025 – देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और जमाखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से गेहूं भंडार की घोषणा अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इसके तहत व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी रिटेल चेन और प्रोसेसर्स को अपने गेहूं स्टॉक की जानकारी सरकार को देनी होगी।
कैसे और कहां देनी होगी जानकारी?
➡️ हर शुक्रवार को गेहूं स्टॉक की जानकारी https://evegoils.nic.in/wsp/login पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
➡️ यह नियम तब तक लागू रहेगा जब तक सरकार द्वारा कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाता।
➡️ जो इकाइयाँ अभी तक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें तुरंत पंजीकरण कराना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को स्टॉक की घोषणा करनी होगी।
स्टॉक सीमा समाप्त, लेकिन जानकारी देनी होगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2025 को गेहूं की स्टॉक सीमा समाप्त हो रही है, लेकिन इसके बाद भी व्यापारियों और संस्थानों को अपने भंडार की जानकारी नियमित रूप से देनी होगी।
सरकार की सख्त निगरानी
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं की उपलब्धता, मूल्य नियंत्रण और जमाखोरी पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है, ताकि आम जनता को उचित मूल्य पर गेहूं उपलब्ध हो सके।
👉 यदि किसी भी व्यापारी या संस्था द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो सरकार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।