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पीली मटर के आयात की निःशुल्क नीति तीन महीने के लिए बढ़ी, अब 31 मई 2025 तक रहेगा आयात मुक्त
पीली मटर आयात नीति: सरकार ने पीली मटर के आयात की निःशुल्क नीति को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 31 मई 2025 तक कर दिया है। अब इसका आयात बिना न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) और बंदरगाह प्रतिबंध के संभव होगा, लेकिन व्यापारियों को आयात निगरानी प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस फैसले से घरेलू आपूर्ति में सुधार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाभ मिलेगा।
भारत सरकार ने पीली मटर (Yellow Peas) के आयात की निःशुल्क नीति को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिससे व्यापारियों को इन दालों को देश में लाने में अधिक सुविधा मिलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने इस विस्तार को लेकर एक अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार, ITC (HS) कोड 07131010 के तहत पीली मटर का आयात अब "मुक्त" (Free) रहेगा, जिसमें पहले लागू न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) की शर्त या किसी भी बंदरगाह पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि, व्यापारियों को ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली (Import Monitoring System) के तहत अपने आयात का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
यह नीति उन सभी शिपमेंट्स पर लागू होगी, जिनका बिल ऑफ लोडिंग (Shipped on Board) 31 मई 2025 तक जारी किया गया हो। इससे पहले यह निःशुल्क आयात नीति 28 फरवरी 2025 तक थी, जिसे अब तीन महीने बढ़ाकर 31 मई 2025 तक कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले से पीली मटर के आयात में वृद्धि होगी, जिससे घरेलू बाजार में आपूर्ति को संतुलित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को भी लाभ मिलेगा, जो आयातित दालों पर निर्भर रहते हैं।