भारत सरकार ने पीली मटर के आयात की अवधि 28 फरवरी 2025 तक बढ़ाई

नई दिल्ली, 24 दिसंबर 2024: भारत सरकार ने पीली मटर (ITC(HS) कोड 07131010) के आयात की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2025 कर दिया है। आयात "मुक्त" रहेगा, बिना न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) और बंदरगाह प्रतिबंधों के। हालांकि, आयातकों को ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह विस्तार व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है।

Government 24 Dec 2024  DGFT
marketdetails-img

नई दिल्ली, 24 दिसंबर 2024: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेशी व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने पीली मटर के आयात की अवधि को बढ़ाने की घोषणा की है। ITC(HS) कोड 07131010 के तहत आने वाली पीली मटर के आयात की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2025 कर दी गई है। यह निर्णय कृषि जिंस व्यापार से जुड़े आयातकों और हितधारकों को राहत प्रदान करेगा।

इस नई अधिसूचना के अनुसार, पीली मटर का आयात "मुक्त" श्रेणी में रहेगा। आयात पर न्यूनतम आयात मूल्य (MIP) या बंदरगाह प्रतिबंध जैसी कोई शर्त लागू नहीं होगी। हालांकि, सभी आयातकों को ऑनलाइन आयात निगरानी प्रणाली (Import Monitoring System) के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

यह अवधि विस्तार उन सभी आयात खेपों पर लागू होगा, जिनका बिल ऑफ लेडिंग (Bill of Lading) 28 फरवरी 2025 या उससे पहले जारी किया गया है। DGFT ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले जारी अधिसूचनाओं—जैसे 8 दिसंबर 2023, 23 फरवरी 2024, 5 अप्रैल 2024, 8 मई 2024, और 13 सितंबर 2024—में बताए गए अन्य सभी नियम और शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

यह कदम कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जिंस के आयात को सुगम बनाने और व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

यह अधिसूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्री की मंजूरी के साथ जारी की गई है और इसे विदेशी व्यापार महानिदेशक संतोष कुमार सारंगी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए dgft@nic.in पर संपर्क करें।

Related News

Market Rates

Chana

View ->


Ground Nut

View ->


Wheat

View ->


Soybean

View ->



Moong

View ->