खाद्य प्राधिकरण ने एक आदेश जारी कर फोर्टिफाइड राइस और फोर्टिफाइड राइस कर्नेल के लिए विटामिन-मिनरल प्रीमिक्स में फोर्टिफिकेंट्स (आयरन, विटामिन बी9 और विटामिन बी12) के परीक्षण के लिए एफएसएसएआई परीक्षण विधियों का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि उन सभी अनुमोदित प्रयोगशालाओं जिनके पास अपने मान्यता प्राप्त दायरे में एफआर और एफआरके के लिए प्रीमिक्स में फोर्टिफिकेंट्स (आयरन, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12) के परीक्षण के लिए एसओपी परीक्षण विधियां (एफएसएसएआई विधियों पर आधारित) हैं, को शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के जारी होने के 4 महीने के भीतर एफएसएसएआई परीक्षण विधियां अपने दायरे में आ जाएंगी।
आदेश में निष्कर्ष निकाला गया, "जो प्रयोगशालाएं उपर्युक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहेंगी, उन्हें एफआर, एफआरके और एफआरके के लिए प्रीमिक्स में फोर्टिफिकेंट्स (आयरन, विटामिन बी9 और विटामिन बी12) के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा।" .